अंबेडकरनगर। अकबरपुर के इल्तिफातगंज मार्ग पर दो साल पूर्व एक महिला पर चाकू से ताबड़तोड़ प्रहार कर हत्या के प्रयास के मामले में कोर्ट ने दोषी अरमान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अकबरपुर के मोहसिनपुर मंसूरपुर निवासी इंद्रजीत ने 28 नवंबर 2023 को पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि उनकी पत्नी रेनू घरों में झाडू-पोंछा व खाना बनाने का काम करती है। खाना बनाकर वापस आते समय इल्तिफातगंज रोड रेलवे क्रॉसिंग के पास अरमान निवासी मीरानपुर तेवारा ने पीछे से जान से मारने की नीयत से सिर पर चाकू से हमला कर दिया था। इसके बाद पत्नी जमीन पर गिर गई तो अरमान ने सीने पर चाकू से हमला किया था।
शोर मचाने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गया था। मामले में पुलिस ने हत्या के प्रयास, धमकाने और एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस ने 30 जनवरी 2024 को आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था, इसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश राम विलास सिंह की कोर्ट में हुई। न्यायालय ने अरमान शाह को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 18 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।