अंबेडकरनगर। जलालपुर क्षेत्र में आशा कार्यकर्ता से हुई छेड़छाड़ और पिटाई के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट ने आरोपी पिंटू यादव को दोषमुक्त कर दिया है।
जलालपुर क्षेत्र की एक महिला ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि वह सीएचसी नगपुर में आशा कार्यकर्ता के पद पर कार्यरत हैं। 11 फरवरी 2022 को वह मरीज को दिखाने के लिए सीएचसी नगपुर गई थीं। इसके बाद वापस घर लौटते समय यादव चौराहा के पास पिंटू यादव ने रास्ते में रोककर हाथ पकड़कर छेड़खानी की। विरोध करने पर पीटा गया। मामले में उच्च अधिकारियों के निर्देश के बाद पुलिस ने मारपीट और छेड़छाड़ का केस दर्ज किया था। गवाहों और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद कोर्ट ने पाया कि वादिनी की तहरीर, मुख्य परीक्षण में विरोधाभास है। इस पर विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है।