वहीं, उप निदेशक कारखाना ने रिपोर्ट दी थी कि कोल्ड स्टोर को कारखाना परिसर एवं भवन काे कारखाने के रूप में उपयोग करने से पूर्व परिसर एवं भवन का नक्शा और स्थायित्व का प्रमाणपत्र तैयार कराकर नक्शे का सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन नहीं कराया गया। नियमानुसार शुल्क जमा कर कारखाना अधिनियम 1948 के तहत पंजीकरण कराकर लाइसेंस भी प्राप्त नहीं किया गया।
उद्यान विभाग ने रिपोर्ट दी थी कि तीन साल से कोल्ड स्टोर का फिटनेस प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं कराया गया। यूपीसीडी और अग्निशमन विभाग ने भी अपनी रिपोर्ट में नियमों के उल्लंघन से जुड़े कुछ बिंदुओं पर बात की है। एडीएम वित्त एवं राजस्व की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन तमाम पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया। अभी पीडीए की रिपोर्ट का इंतजार है। सभी विभागों से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा।