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हाईकोर्ट : श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में कई अर्जियों पर हुई बहस, अब 20 सितंबर को सुनवाई

Wed, 14 Oct 2026 07:14 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को श्रीकृष्ण जन्मभूमि मथुरा और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले के विभिन्न सूट में दाखिल अर्जियों पर सुनवाई हुई। कई अर्जियों पर बहस पूरी हुई, जबकि कई पर अभी सुनवाई बाकी है।
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श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस। - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को श्रीकृष्ण जन्मभूमि मथुरा और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले के विभिन्न सूट में दाखिल अर्जियों पर सुनवाई हुई। कई अर्जियों पर बहस पूरी हुई, जबकि कई पर अभी सुनवाई बाकी है। 20 नवंबर को सुनवाई होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की एकल पीठ ने दिया है।

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अदालत में मुख्य रूप से सूट नंबर एक से सूट नंबर सात तक में दाखिल अर्जियों पर क्रमवार चर्चा हुई। सूट नंबर सात में वादी अजय प्रताप सिंह की ओर से दाखिल रीकॉल अर्जी पर भी लंबी बहस हुई। वादी ने रिकॉल अर्जी के माध्यम से मुकदमे से पक्षकार कौशल किशोर को हटाने की मांग हुई है। वहीं, वादी महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि कोर्ट ने सूट नंबर तीन में एएसआई को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। वादी का दावा है कि आगरा की जामा मस्जिद की सीढि़यों के नीचे विग्रह दबे हैं। 

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