आगरा में चेक बाउंस के मामले में अदालत ने थाना सिकंदरा क्षेत्र के महर्षिपुरम ककरेठा निवासी वीरेंद्र कुमार को दोषी पाया। विशेष न्यायालय एनआईएक्ट के न्यायिक अधिकारी अरविंद कुमार यादव ने छह महीने कारावास के साथ 10.62 रुपये के जुर्माने की सजा सुना दी।
थाना कमला नगर क्षेत्र कर्मयोगी निवासी रुवेंद्र सिंह चौधरी ने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में वाद दायर किया था। आरोप था कि उनकी आरोपी वीरेंद्र कुमार से दोस्ती थी। आरोपी अत्यंत जरूरत बताकर रुपयों की मांग की।
भरोसा कर उन्होंने 25 फरवरी 2019 को 17.20 लाख दे दिए। आरोपी ने तीन महीने में लौटाने का वादा किया। तगादा करने पर एक 8.50 लाख और दूसरा 8.70 लाख का चेक दिया। बैंक में लगाने पर बाउंस हो गए। दो प्राथमिकी दर्ज दायर किए। 8.50 लाख के चेक के मामले में अदालत ने फैसला सुना दिया।