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UP: 80 परिवारों का धर्मांतरण कराने के आरोपी राजकुमार की जमानत खारिज, इनको भी नहीं मिली राहत

Sat, 27 Sep 2025 08:28 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा

सार

धर्मांतरण के पांच आरोपियों की जमानत खारिज कर दी गई है। शाहगंज पुलिस ने आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
 
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पुलिस की गिरफ्त में धर्मांतरण कराने वाला आरोपी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
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आगरा में धर्मांतरण के आरोपियों ने अदालत में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। जिला शासकीय अधिवक्ता राधा कृष्ण गुप्ता ने पुलिस की मजबूत केस डायरी और वादी की ओर से आरोपियों के खिलाफ जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर जमानत का विरोध किया। जिला जज संजय कुमार मलिक ने दयालबाग निवासी कमल कुंडलानी, पंचशील कॉलोनी शाहगंज निवासी अनूप कुमार, अशोक विहार निवासी मीनू, आनंद पुरम निवासी जय कुमार और उसकी पत्नी नीता के जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिए।
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थाना शाहगंज में घनश्याम हेमलानी ने 2 सितंबर को तहरीर देकर केस दर्ज कराया था। पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर धर्मांतरण गैंग का खुलासा किया था। करीब 80 परिवारों का धर्मांतरण कराने के आरोपी राजकुमार लालवानी सहित आठ लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। तभी से वादी घनश्याम हेमलानी धर्मांतरण के आरोपियों को सजा दिलाने के लिए मजबूत तरीके से पैरवी कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि अभी पुलिस की जांच चल रही है। ऐसे में अभियुक्तों का अभिरक्षा से बाहर आना ठीक नहीं है। वह आरोपियों को सजा दिलाने के लिए उच्च न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पैरवी करेंगे। वादी ने अपने सहयोगी सुनील करम चंदानी के साथ बहस करने वाले अधिवक्ताओं का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया।
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