फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

आगरा: चार दिन में एसी हुआ खराब, पांच साल की थी वारंटी, कोर्ट ने दिया ब्याज सहित पूरी रकम देने का आदेश

Sat, 09 Apr 2022 02:13 PM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, आगरा

सार

दयालबाग की महिला ने वर्ष 2018 में उपभोक्ता फोरम में  परिवाद प्रस्तुत किया था। इस मामले में सुनवाई के बाद  कंपनी को आदेश दिया गया है कि उपभोक्ता को एसी की कीमत के साथ ही मानसिक उत्पीड़न एवं वाद व्यय की राशि दी जाए।
 
Register For Event
विज्ञापन
कोर्ट का आदेश। - फोटो : amar ujala
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

कंपनी का एसी चार दिन बाद ही खराब हो गया। मरम्मत कराने पर भी ठीक से काम नहीं किया। दो साल बाद पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया। कंपनी ने इसके बावजूद एसी बदला नहीं और न ही पैसे वापस किए। इस पर जिला उपभोक्ता फोरम प्रथम अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य अरुण कुमार ने वीडियोकॉन कंपनी को उपभोक्ता को एसी की कीमत के 27 हजार रुपये अदा करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही आठ जून 2016 से छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज, मानसिक उत्पीड़न के क्षतिपूर्ति के पांच हजार रुपये और वाद व्यय के रूप में दो हजार रुपये भी देने होंगे। 
विज्ञापन


दयालबाग के एसवी नगर निवासी नेहा शर्मा पत्नी दुर्गेश शर्मा ने उपभोक्ता फोरम प्रथम में वर्ष 2019 में परिवाद प्रस्तुत किया था। इसमें वीडियोकॉन के निदेशक, सूरसदन स्थित गर्ग एंड संस के प्रबंधक और एस्किमो एयरकॉन के प्रबंधक को प्रतिवादी बनाया। परिवाद के मुताबिक, नेहा ने आठ जून, 2016 को गर्ग एंड संस से 27 हजार रुपये में वीडियोकॉन कंपनी का एसी खरीदा था। 

इसमें पांच वर्ष की वारंटी दी गई। खरीदने के चार दिन बाद ही एसी ने कूलिंग करना बंद कर दिया। शिकायत करने पर मैकेनिक ने सही करने का प्रयास किया। कई बार उपकरण बदले, लेकिन एसी ने सही से काम नहीं किया। कुछ समय बाद ही खराब हो जाता था। चार अप्रैल 2018 को कंप्रेशर भी खराब हो गया। इसे सही करने के लिए 2600 रुपये लिए गए। तीन मई 2018 से एसी पूरी तरह खराब हो गया।
विज्ञापन


परिवाद पर उपभोक्ता फोरम प्रथम के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य अरुण कुमार ने परिवाद स्वीकृत कर एसी की कीमत, मानसिक उत्पीड़न और वाद व्यय की राशि परिवादी को दिलाने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें