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घर का पता न बताने पर हत्या: पप्पू को एक के बाद एक मारी थीं पांच गोलियां, जस्सो और दुर्गा कोर्ट ने सुनाई ये सजा

Thu, 01 Oct 2026 10:09 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा

सार

आगरा में घर का पता न बताने पर दलित पप्पू की पांच गोलियां मारकर हत्या करने के मामले में 14 साल बाद अदालत ने दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। विशेष एससी-एसटी अदालत ने जस्सो उर्फ दशरथ और दुर्गा पर 1.70-1.70 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
 
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court new - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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 एक घर का पता न बताने पर दलित पप्पू को पांच गोलियां दागकर मौत के घाट उतारने के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। विशेष एससी-एसटी अदालत ने 14 साल बाद दो दोषियों को उम्रकैद और कुल 3.40 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट शिव कुमार की अदालत ने थाना अछनेरा के गांव अभुआपुरा निवासी जस्सो उर्फ दशरथ और हरियाणा के पलवल (होडल) क्षेत्र के गांव गुडैत निवासी दुर्गा को दोषी करार देते हुए 1.70-1.70 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वारदात में शामिल एक अन्य आरोपी की पत्रावली अलग कर दी गई थी, जबकि नाबालिग आरोपी राहुल कोरी को किशोर न्याय बोर्ड भेजा गया था।

अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 11 गवाह पेश किए गए, जिनमें मृतक के भाई, पुत्र और डॉक्टर की गवाही अहम रही। डॉक्टर ने कोर्ट को बताया कि मृतक के शरीर से पांच गोलियां निकाली गई थीं। वहीं, तत्कालीन सीओ विवेक त्रिपाठी के समक्ष दोषी जस्सो ने अपना जुर्म कबूल करते हुए स्वीकार किया था कि पता न बताने पर ही उसने साथियों के साथ मिलकर पिस्तौल व तमंचों से गोलियां बरसाई थीं। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर दोनों को दोषी माना।
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क्या हुआ था
वारदात 7 दिसंबर, 2012 की है। थाना मलपुरा के गांव डावली निवासी हरिचंद ने पुलिस को बताया कि तड़के करीब 5 बजे दो बाइकों पर सवार युवक घर आए। उन्होंने आवाज देकर उनके भाई पप्पू को बाहर बुलाया और बाबूलाल जाट के घर का पता पूछने लगे। मना करने पर बहाने से पप्पू को नाले के पास ले जाकर गोलियां मार दीं। गोलियों की आवाज सुनकर पप्पू का बेटा शशि और भतीजा अजय मौके पर दौड़े और जस्सो व दुर्गा को फायरिंग करते देखा। विरोध पर आरोपी धमकी देते हुए भाग गए।
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