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Shimla News: चेक बाउंस मामले में महिला को तीन महीने का कारावास

सार

शिमला की ढली निवासी उमा देवी को चेक बाउंस मामले में सत्र न्यायालय ने तीन महीने की कैद और 1.30 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। महिला ने व्यवसाय के लिए उधार सामान लेकर भुगतान नहीं किया था।
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न्यायिक मजिस्ट्रेट अपूर्व राज ने सुनाया फैसला
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दोषी ने व्यवसाय के लिए उधार लिया था सामान
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। सत्र न्यायालय ने चेक बाउंस मामले में एक महिला को दोषी करार देते हुए कैद की सजा सुनाई है। इसमें ढली निवासी उमा देवी को तीन महीने के कारावास की सजा और 1.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
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मुआवजे की राशि का भुगतान न करने पर दोषी को एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायिक मजिस्ट्रेट अपूर्व राज की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। एनआई एक्ट के मामले में गंज बाजार के मैसर्ज राय चंद दीवान चंद ने दोषी महिला को दुकान के लिए सामान उधार दिया था। बदले में उसने खरीदी गई वस्तुओं के भुगतान के लिए 1,50,000 रुपये की राशि का एक चेक जारी किया। यह चेक शिकायतकर्ता ने बैंक में भुनाने के लिए प्रस्तुत किया लेकिन 7 अक्तूबर 2014 को चेक अस्वीकृत कर दिया गया। इसके बाद महिला को राशि के भुगतान करने के लिए 15 दिन की अवधि के भीतर कानूनी नोटिस भी जारी किया गया। इस दौरान भी महिला निर्धारित समय के भीतर चेक राशि का भुगतान करने में विफल रही। 16 दिसंबर 2014 को शिकायतकर्ता ने एनआई एक्ट के तहत अदालत के समक्ष केस दायर किया था। न्यायालय में केस के दौरान दोनों पक्षों की ओर दलीलें दी गई और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने महिला को दोषी करार देते फैसला सुनाया है।
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