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Shimla News: चरस मामले में अभियोजन पक्ष की गवाही दोबारा कराने की दी अनुमति

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शिमला। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) डॉ. परविंदर सिंह अरोड़ा की अदालत में राज्य बनाम राधा देवी मामले में सुनवाई हुई। आरोपी की अनुपस्थिति पर उसके पक्ष से दायर छूट आवेदन को अदालत ने स्वीकार कर अगली तारीख पर व्यक्तिगत उपस्थिति होने के निर्देश दिए।
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सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियोजन के दायर उस आवेदन पर आदेश पारित किया है जिसमें दो गवाहों को दोबारा तलब करने की मांग की गई थी। विपक्षी पक्ष ने आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि यह एक बाद में सोचा गया कदम है। दोनों गवाहों से पहले ही जांच हो चुकी है और इस चरण में गवाही दोबारा कराने से आरोपी के अधिकारों का हनन होगा। अदालत ने रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद एएसआई कुलदीप चंद को दोबार बुलाने की अनुमति दी। न्यायाधीश ने माना कि तस्वीरों का सबूत के रूप में प्रस्तुत किया जाना मामले के न्यायोचित निपटारे के लिए आवश्यक है और इससे आरोपी को कोई हानि नहीं होगी। संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां पहले ही उसे दी जा चुकी हैं। आदेश दिया कि एएसआई कुलदीप चंद को अगली सुनवाई 25 नवंबर 2025 को आगे की गवाही के लिए समन किया जाए। यह मामला वर्ष 2020 का है। इसमें आरोपी राधा देवी से 150 ग्राम चरस बरामद करने का आरोप है। मामले में 13 गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है।
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