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हिमाचल: 1 जुलाई से पेट्रोल-डीजल खरीद के लिए 200 लीटर की सीमा नहीं, सरकार ने अधिसूचना जारी कर हटाई बंदिश

Tue, 30 Jun 2026 06:55 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, चंबा।

सार

 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की खरीद पर लागू 200 लीटर प्रतिदिन की सीमा समाप्त कर दी है। 
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डीजल-पेट्रोल। - फोटो : अमर उजाला।
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 केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की खरीद पर लागू 200 लीटर प्रतिदिन की सीमा समाप्त कर दी है। आदेश लागू होने के बाद अब व्यावसायिक खरीदार भी आवश्यकता के अनुसार रिटेल पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीद सकेंगे। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर सभी पेट्रोल पंप संचालकों को भी नए निर्देश जारी कर दिए हैं। 12 जून को खाड़ी देशों में तनाव और संभावित आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका के चलते रिटेल पेट्रोल पंपों से थोक स्तर पर ईंधन की खरीद रोकने के लिए 200 लीटर प्रतिदिन की सीमा तय की गई थी।

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अब हालात सामान्य होने पर सरकार ने यह प्रतिबंध हटा लिया है। सीमा समाप्त होने से व्यावसायिक खरीदार, परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोग और पर्यटन कारोबारियों को राहत मिलेगी। पर्यटन सीजन के दौरान अधिक ईंधन की आवश्यकता होने पर अब उन्हें किसी तरह की सीमा का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक चंबा करण ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से 29 जून को अधिसूचना जारी कर 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की खरीद पर लागू 200 लीटर प्रतिदिन की सीमा समाप्त कर दी गई है। इस संबंध में निदेशालय से भी पत्र प्राप्त हो चुका है। 
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