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Rajasthan: टोस्ट पर ₹1 ज्यादा वसूला, ऑफर की चीनी भी नहीं दी! स्मार्ट बाजार पर उपभोक्ता आयोग का बड़ा एक्शन

Fri, 31 Jul 2026 06:42 PM IST
जयपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर

सार

Rajasthan News: जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने रिलायंस स्मार्ट बाजार और रिलायंस स्मार्ट प्वाइंट पर दो अलग-अलग मामलों में कुल 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एक मामले में टोस्ट के पैकेट पर एक रुपये अधिक वसूले गए, जबकि दूसरे में ऑफर के बावजूद ग्राहक को एक किलो चीनी नहीं दी गई। 
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : एएनआई (फाइल)
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विस्तार
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राजस्थान की राजधानी जयपुर में जिला उपभोक्ता आयोग ने रिलायंस स्मार्ट बाजार और रिलायंस स्मार्ट प्वाइंट के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाया है। आयोग ने उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन और अनुचित व्यापारिक प्रथा अपनाने के दो अलग-अलग मामलों में दोनों संस्थानों पर कुल 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने कहा कि ग्राहकों को ऑफर दिखाकर आकर्षित करना और बाद में तय शर्तों का लाभ नहीं देना या निर्धारित कीमत से अधिक राशि वसूलना कानून और उपभोक्ता अधिकारों के खिलाफ है।
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टोस्ट के पैकेट पर ₹1 ज्यादा वसूला
आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र मोहन माथुर और सदस्य पवन कुमार भारद्वाज की पीठ ने परिवादी प्रमोद खंडेलवाल की शिकायत पर यह आदेश पारित किया। शिकायत के अनुसार, 24 मार्च 2025 को आमेर रोड स्थित रिलायंस स्मार्ट प्वाइंट से खरीदे गए ब्रिटानिया टोस्ट के पैकेट पर स्टोर ने निर्धारित मूल्य से एक रुपये अधिक वसूले। आयोग ने इसे सेवा में कमी और अनुचित व्यापारिक प्रथा माना। साथ ही स्टोर को आदेश दिया कि ग्राहक को एक रुपया 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाया जाए तथा मानसिक प्रताड़ना और वाद व्यय के रूप में 5,000 रुपये का भुगतान किया जाए। आयोग ने प्रमोद खंडेलवाल को एक जागरूक उपभोक्ता बताते हुए उनकी सराहना भी की।

ऑफर का वादा, लेकिन चीनी नहीं मिली
दूसरा मामला 11 मार्च 2025 का है। होली के अवसर पर रिलायंस स्मार्ट बाजार ने 2,499 रुपये या उससे अधिक की खरीदारी पर मात्र 9 रुपये में एक किलो चीनी देने का ऑफर दिया था। इस ऑफर से प्रभावित होकर परिवादी ने 3,754.32 रुपये की खरीदारी की, लेकिन भुगतान के बाद कैशियर ने बारकोड का हवाला देकर चीनी देने से इनकार कर दिया। बाद में न तो ऑफर का लाभ दिया गया और न ही राशि लौटाई गई।
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आयोग ने दिया मुआवजा देने का आदेश
उपभोक्ता आयोग ने अपने फैसले में कहा कि किसी भी ऑफर का प्रचार करने के बाद उसका लाभ उपलब्ध कराना व्यापारी की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है। आयोग ने रिलायंस स्मार्ट बाजार को निर्देश दिया कि वह परिवादी से 9 रुपये लेकर एक किलो चीनी उपलब्ध कराए या उसके बराबर बाजार मूल्य का भुगतान करे। साथ ही मानसिक संताप और वाद-व्यय के रूप में 5,000 रुपये का मुआवजा भी दे। आयोग के इस फैसले को उपभोक्ता अधिकारों की दिशा में अहम माना जा रहा है।
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