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राजस्थान: प्रदेश में अनुप्रति कोचिंग योजना की आवेदन तिथि बढ़ी, अब पांच नवंबर तक मिलेगा मौका

Tue, 27 Oct 2026 09:35 AM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर

सार

राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 5 नवंबर कर दी है। पात्र अभ्यर्थी एसएसओ पोर्टल पर आवेदन कर यूपीएससी, आरपीएससी, जेईई, नीट सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्राप्त कर सकेंगे।

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सीएम भजनलाल - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 5 नवंबर  कर दी है। राज्य के मेधावी और जरूरतमंद अभ्यर्थी अब सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों के माध्यम से निःशुल्क कोचिंग प्राप्त करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पोर्टल पर 5 नवंबर  तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

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विभाग के निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव ललित कुमार ने बताया कि पूर्व में निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने के बाद भी कई पात्र छात्र तकनीकी कारणों या दस्तावेज की कमी के कारण आवेदन से वंचित रह गए थे। विभाग ने अभ्यर्थियों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया है, ताकि प्रदेश के अंतिम छोर पर बैठे हर जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी को गुणवत्तापूर्ण कोचिंग का समान अवसर मिल सके।

इसलिए बढ़ाई गई तारीख
मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं और प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी के लिए वित्तीय सहायता तथा निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराती है। इसके तहत पात्र छात्र प्रशासनिक सेवाओं जैसे यूपीएससी और आरपीएससी के अलावा इंजीनियरिंग के लिए जेईई, मेडिकल के लिए नीट, कानून के लिए क्लैट तथा अन्य प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। विभाग ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते अपना आवेदन पूरा करें।
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पात्रता और चयन की प्रक्रिया
योजना में 10वीं और 12वीं कक्षा के अंकों की मेरिट सूची के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होता है। विभाग ने नियमानुसार विभिन्न वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस और विशेष योग्यजन के लिए सीटें आरक्षित की हैं, ताकि समाज के हर तबके को आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिले। जिन अभ्यर्थियों के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये या उससे कम है, वे ही इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं।
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जरूरी दस्तावेज और आवेदन माध्यम
इच्छुक अभ्यर्थियों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के ऑनलाइन पोर्टल यानी एसएसओ पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन पत्र जमा करना होगा। आवेदन के समय अभ्यर्थियों के पास जनाधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और संबंधित शैक्षणिक योग्यता की अंकतालिका होना अनिवार्य है। विभाग के इस फैसले से प्रदेश के हजारों जरूरतमंद और मेधावी युवाओं को अपनी तैयारी पूरी करने में सीधी मदद मिलेगी।

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