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Indian Railway: कितने घंटे पहले बदल सकते हैं ट्रेन टिकट का बोर्डिंग प्वाइंट? जानें नियम

Sat, 09 May 2026 07:03 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

Indian Railway Boarding Rules: भारतीय रेलवे ने बोर्डिंग टिकट बदलने को लेकर एक महीने पहले ही नियमों में बड़ा बदलाव किया था। पहले बोर्डिंग टिकट चार्ट तैयार होने से पहले ही बदलना पड़ता था, लेकिन अब नियम बदल चुके हैं। आइए इसी के बारे में समझते हैं।
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बोर्डिंग टिकट से जुड़ा नियम - फोटो : AI
Change Boarding Point IRCTC: भारतीय रेलवे को देश की 'लाइफलाइन' कहा जाता है, जो हर दिन करोड़ों यात्रियों को उनकी गन्तव्य तक पहुंचाती है। रेल यात्रा के दौरान अक्सर ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जब यात्रियों को अचानक अपना बोर्डिंग प्वाइंट बदलने की जरूरत पड़ती है। इसी जरूरत को समझते हुए रेलवे के नियमों में पिछले महीने एक ऐसा सुधार किया गया था, जिसकी जानकारी आज भी बहुत कम यात्रियों को है। 

1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हुए इस नियम को लागू हुए एक महीने से अधिक का समय बीत चुका है। यह बदलाव यात्रियों को ऐन वक्त पर स्टेशन चुनने की बड़ी आजादी देता है, जिससे अंतिम समय में भी सीट खोने का डर खत्म हो गया है। आइए इस लेख में इसी के बारे में विस्तार से जानते हैं।
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बोर्डिंग टिकट से जुड़ा नियम - फोटो : Amar Ujala
नियम को बीते एक महीने से ज्यादा का समय
  • बोर्डिंग प्वाइंट बदलने की यह नई समय सीमा 1 अप्रैल से ही लागू कर दी गई थी।
  • नियम को बदले एक महीने से ऊपर हो चुका है, फिर भी अधिकांश यात्री पुराने 4 घंटे वाले नियम को ही सही मानते हैं।
  • अब आप ट्रेन के निर्धारित समय से मात्र 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन ऑनलाइन या ऑफलाइन बदल सकते हैं।
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बोर्डिंग टिकट से जुड़ा नियम - फोटो : AdobeStock
बोर्डिंग बदलने की नई प्रक्रिया
  • आईआरसीटीसी (IRCTC) की वेबसाइट या मोबाइल एप पर 'बुक टिकट हिस्ट्री' में जाकर यह बदलाव किया जा सकता है।
  • पहले चार्ट बनने के बाद बदलाव मुमकिन नहीं था, लेकिन अब ट्रेन छूटने के आधे घंटे पहले तक यात्री यह सुविधा ले सकते हैं।
  • स्टेशन बदलने के बावजूद आपकी सीट सुरक्षित रहती है और टीटीई उसे किसी अन्य यात्री को अलॉट नहीं कर पाता।

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बोर्डिंग टिकट से जुड़ा नियम - फोटो : AdobeStock
यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण शर्तें
  • ध्यान रखें कि बोर्डिंग स्टेशन बदलने का मौका केवल एक बार ही मिलता है, इसे बार-बार नहीं बदला जा सकता।
  • अगर आप अपने मूल स्टेशन से आगे के किसी स्टेशन को बोर्डिंग चुनते हैं, तो किराये का अंतर वापस नहीं किया जाता है।
  • एक बार स्टेशन बदलने के बाद आप पुराने स्टेशन से कानूनी तौर पर ट्रेन नहीं चढ़ सकते।
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बोर्डिंग टिकट से जुड़ा नियम - फोटो : AdobeStock
कैसे उठाएं इस नियम का लाभ?
  • सुनिश्चित करें कि आप ट्रेन के प्रस्थान समय से कम से कम 30 मिनट पहले अपनी रिक्वेस्ट सबमिट कर दें।
  • बदलाव के बाद नया ई-टिकट डाउनलोड कर लें या मैसेज को सुरक्षित रखें ताकि टीटीई को दिखाने में आसानी हो।
  • काउंटर टिकट वाले यात्री नजदीकी आरक्षण केंद्र पर जाकर लिखित आवेदन देकर भी यह बदलाव करवा सकते हैं।
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