महिला गेस्ट फैकल्टी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
इंदौर की हीरा नगर थाना पुलिस ने शासकीय आईटीआई की एक महिला गेस्ट फैकल्टी के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर अमानत में खयानत की गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि महिला फैकल्टी शासन की ओर से दिव्यांग छात्र-छात्राओं को दिए जाने वाले निशुल्क भोजन के बदले उनसे हर महीने अवैध रूप से पैसे वसूल रही थी। फरियादी दिव्यांग छात्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पुलिस को मामला दर्ज करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद हीरा नगर पुलिस ने आरोपी महिला फैकल्टी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
इंदौर के हीरा नगर थाना क्षेत्र स्थित शासकीय आईटीआई से गुरु-शिष्य के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। संस्थान में गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्यरत आरोपी इंद्रा जाटव पति अनिल जाटव, निवासी राजीव आवास विहार, पर दिव्यांग छात्र-छात्राओं के शोषण का आरोप है।
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शासन की जनकल्याणकारी योजना के तहत संस्थान में अध्ययनरत दिव्यांग विद्यार्थियों को निशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाता है। आरोप है कि महिला फैकल्टी विद्यार्थियों से हर महीने 2 से 3 हजार रुपये वसूल रही थी। बताया गया है कि शनिवार और रविवार को मेस बंद रहने का फायदा उठाकर आरोपी खाना उपलब्ध कराने के नाम पर प्रत्येक विद्यार्थी से 500 से 700 रुपये अलग से वसूलती थी।
इस कथित वसूली और शोषण से परेशान होकर फरियादी दिव्यांग छात्रा अंजू कोहली ने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत का दरवाजा खटखटाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। कोर्ट के आदेश के बाद हीरा नगर पुलिस ने आरोपी गेस्ट फैकल्टी इंद्रा जाटव के खिलाफ अमानत में खयानत का प्रकरण दर्ज कर लिया। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार भी कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपों से जुड़े तथ्यों एवं साक्ष्यों की पड़ताल की जा रही है।