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MP News: टोल प्लाजा के पास रहने वालों को बड़ी राहत, 20 किमी दायरे में अब ऑनलाइन भी बनेगा लोकल पास

Thu, 20 Aug 2026 04:36 PM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल

सार

मध्यप्रदेश में टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले निजी वाहन मालिकों के लिए लोकल पास बनवाना अब आसान हो गया है। NHAI ने कागजी दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है, अब ‘राजमार्ग यात्रा’ ऐप से घर बैठे आवेदन किया जा सकेगा।
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टोल बैरियर (सांकेतिक तस्वीर)। - फोटो : Meta
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विस्तार
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मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वाले उन निजी वाहन मालिकों के लिए राहत की खबर है, जिनका घर टोल प्लाजा के आसपास है। अब 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र वाहन मालिकों को लोकल पास बनवाने के लिए टोल प्लाजा पर दस्तावेज लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने यह प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है। 
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मोबाइल से घर बैठे कर सकेंगे आवेदन
लोकल पास के लिए वाहन मालिक ‘राजमार्ग यात्रा’ मोबाइल ऐप के जरिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के दौरान वाहन और पते से जुड़ी जानकारी का ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए डिजीलॉकर और वाहन पोर्टल में उपलब्ध रिकॉर्ड का इस्तेमाल होगा। यानी कागजी दस्तावेज जमा करने की जरूरत कम हो जाएगी। 
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जीआईएस से जांचेगा 20 किमी का दायरा
लोकल पास की सुविधा केवल उन लोगों को मिलेगी, जिनका पंजीकृत पता संबंधित टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में है। इसके लिए सिस्टम जीआईएस तकनीक की मदद से दूरी की जांच करेगा। सुविधा सिर्फ गैर-व्यावसायिक यानी निजी वाहनों के लिए लागू होगी। वाहन का फास्टैग भी संबंधित रिकॉर्ड से लिंक होना जरूरी होगा। 

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महीनेभर कर सकेंगे असीमित आवाजाही
आवेदन मंजूर होने के बाद लोकल पास एक महीने के लिए सक्रिय रहेगा। इस अवधि में वाहन मालिक संबंधित टोल प्लाजा से कितनी भी बार आ-जा सकेंगे। हालांकि यह पास मुफ्त नहीं होगा। इसके लिए निर्धारित मासिक शुल्क ऑनलाइन ही जमा करना होगा।

मध्यप्रदेश के इन 10 टोल प्लाजा पर सुविधा
NHAI की इस सुविधा के पहले चरण में मध्यप्रदेश के 10 टोल प्लाजा को शामिल किया गया है। इनमें खंडवा का छेगांव माखन, सौंसर का चिखलीकला, छिंदवाड़ा का केलवद, सीहोर का कचनारिया और गोयल, हरदा का कुंडी, धार का मंडवाड़ा, शाहपुरा-भिटोनी का शाहपुरा, देवास का सोनकच्छ और औबेदुल्लागंज का विशनखेड़ा टोल प्लाजा शामिल है।

ऐसे मिलेगा फायदा
नई ऑनलाइन व्यवस्था से स्थानीय वाहन मालिकों को बार-बार टोल कार्यालय जाकर दस्तावेज जमा कराने की परेशानी नहीं होगी। आवेदन, दस्तावेज सत्यापन और शुल्क भुगतान की प्रक्रिया मोबाइल से पूरी की जा सकेगी। इससे लोकल पास बनवाने की प्रक्रिया पहले के मुकाबले आसान और तेज होने की उम्मीद है।

 
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