परीक्षा केंद्रों को लेकर शासन का फैसला।
प्रदेश सरकार ने भर्ती परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र बनाने के मानक में बदलाव कर दिया है। इसके तहत बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और कोषागार से 30 किमी की परिधि में परीक्षा केंद्र बनाने की सुविधा दे दी गई है। अब तक 10 किमी की परिधि में परीक्षा केंद्र बनाने की अनिवार्यता थी। प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक एम. देवराज ने इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए सभी आयोगों और बोर्ड अध्यक्षों को निर्देश भेज दिए हैं।
दरअसल, प्रदेश में कुछ भर्तियां काफी बड़ी होती हैं जिसमें कई लाखों अभ्यर्थी शामिल होते हैं। यूपी में अप्रैल में होमगार्ड भर्ती परीक्षा हुई थी। इसमें 25 लाख अभ्यर्थियों को शामिल होना था इसलिए अधिक परीक्षा केंद्र बनाने की जरूरत पड़ी। भविष्य में पुलिस भर्ती परीक्षा भी होनी है। उच्च स्तर पर विचार के बाद 10 किमी परिधि की अनिवार्यता को समाप्त करते हुए 30 किमी में बनाने की सुविधा दे दी गई है।
शासनादेश में कहा गया है कि भर्ती परीक्षाओं के लिए अब नए मानक के अनुसार परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। केंद्र बनाने के लिए अन्य नियम पूर्व की तरह रहेंगे, सिर्फ दूरी में बदलाव किया गया है। शासन का मानना है कि इससे बड़ी परीक्षाओं के लिए केंद्र बनाने में आने वाली बाधा दूर होगी और अधिक से अधिक स्कूलों में केंद्र बनाए जा सकेंगे।