हाईकोर्ट ने एकेटीयू के निलंबित रजिस्ट्रार के निलंबन और जांच के खिलाफ दी गई याचिका खारिज कर दी है। रजिस्ट्रार ने निलंबन के तरीके पर सवाल उठाते हुए याचिका दाखिल की थी।
भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित एकेटीयू के रजिस्ट्रार सचिन कुमार सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ से कोई राहत नहीं मिली। सचिन की तरफ से निलंबन व जांच के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने किसी भी तरह की राहत देने से इनकार करते हुए, उनकी याचिका खारिज कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने दिया।
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याची की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि रजिस्ट्रार के पद पर उसकी नियुक्ति राज्य सरकार ने की है, इसलिए उसे निलंबित करने व जांच कराने का अधिकार भी राज्य सरकार को है, न कि कुलाधिपति को। इस पर कुलाधिपति व एकेटीयू के अधिवक्ताओं ने विरोध जताया।