विवेचना के दौरान 15 हजार रुपये रिश्वत लेने वाले सिटी स्टेशन के आरपीएफ चौकी के तत्कालीन प्रभारी इंस्पेक्टर मनोज कुमार सिंह को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश राजेन्द्र सिंह ने पांच वर्ष के कठोर कारावास एवं 90 हजार के जुर्माने से दंडित किया है।
कोर्ट ने कहा, सिंह ने अपने काम में बेइमानी की है। आरपीएफ का इंस्पेक्टर होने के बावजूद पकड़े गए आरोपी को मदद पहुंचाने के लिए रिश्वत की मांग की तथा रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया।
लिहाजा, मनोज को सहानुभूति देकर कम सजा देने से न्यायिक व्यवस्था को हानि पहुंचेगी तथा आम जनता का विधि व्यवस्था से विश्वास कम होगा।