फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Jammu News: कैट ने सांबा के जिला खनन अधिकारी के तबादले पर लगाई रोक

विज्ञापन
विज्ञापन
- 28 अक्तूबर को जारी हुआ था आदेश, अगली सुनवाई तक लगी रोक
विज्ञापन


- अधिकारी ने तबादले को नियमों के विपरीत बताया दाखिल की थी याचिका

अमर उजाला ब्यूरो

जम्मू। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने भू-विज्ञान और खनन विभाग के अफसर और संबा के जिला खनन अधिकारी (डीएमओ) मोहम्मद सरफराज के तबादले के आदेश पर रोक लगा दी है। यह आदेश सरकार ने 28 अक्तूबर 2025 को जारी किया था।





मोहम्मद सरफराज ने कैट में याचिका दाखिल कर अपने तबादले को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया कि सरकार ने तबादला नीति का उल्लंघन किया है जिसके तहत किसी अधिकारी की न्यूनतम तैनाती अवधि दो साल और अधिकतम तीन साल तय की गई है। इसके अलावा तबादले का वार्षिक कैलेंडर भी तय है जिसकी अनदेखी की गई है। सरफराज की ओर से दलील दी गई कि इससे पहले भी 29 अगस्त 2025 को उनका तबादला किया गया था जिसे कैट ने स्थगित कर दिया था। बाद में विभाग ने वह आदेश वापस ले लिया था जिसके बाद पिछली याचिका वापस कर दी गई थी। अब फिर से नया आदेश जारी किया गया है जो नियमों के विपरीत है। सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने कैट में पेश होकर याचिका का विरोध किया और जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा।
विज्ञापन
विज्ञापन






दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कैट ने कहा कि फिलहाल आवेदक ने अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मजबूत आधार पेश किए हैं। इसलिए अंतरिम राहत देते हुए अधिकरण ने सरकार के 28 अक्तूबर वाले आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। कैट ने स्पष्ट किया कि यह रोक फिलहाल केवल आवेदक मोहम्मद सरफराज के संदर्भ में रहेगी, पूरे तबादला आदेश पर नहीं। मामले की अगली सुनवाई पांच दिसंबर, 2025 को होगी। तब तक सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें