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Jammu Kashmir: नशे के सौदागरों पर शिकंजा, बडगाम में पुलिस ने अटैच की दो मंजिला संपत्ति

Wed, 26 Aug 2026 04:06 PM IST
Nikita Gupta अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर

सार

बडगाम में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एनडीपीएस ऐक्ट के तहत नूर मोहम्मद डार का दो मंजिला आवासीय मकान अटैच किया है, जो नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामले में दर्ज है।
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जम्मू कश्मीर पुलिस - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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जम्मू-कश्मीर पुलिस ने नशे के कारोबार और उससे जुड़े आर्थिक नेटवर्क पर शिकंजा कसते हुए बडगाम जिले में एक दो मंजिला आवासीय मकान को अटैच किया है। यह कार्रवाई एनडीपीएस ऐक्ट के तहत की गई है।

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चारर-ए-शरीफ के व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई
यह कार्रवाई चारर-ए-शरीफ के हपतनार निवासी नूर मोहम्मद डार, पुत्र मोहम्मद इस्माइल डार, के खिलाफ की गई है। पुलिस ने एनडीपीएस ऐक्ट की धारा 68-F(1) के तहत संपत्ति को अटैच किया है।

नशीले पदार्थों से जुड़े मामले में कार्रवाई
यह संपत्ति चारर-ए-शरीफ थाने में दर्ज एनडीपीएस ऐक्ट की धारा 8/15 के मामले से जुड़ी है। मामला नशीले पदार्थों के अवैध कब्जे, परिवहन और तस्करी से संबंधित है।

संपत्ति बेचने या ट्रांसफर करने पर रोक
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानून के तहत अटैच की गई संपत्ति का मालिक सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना मकान को बेच, ट्रांसफर, किराये पर, गिरवी या किसी अन्य तरीके से तीसरे पक्ष के हित में इस्तेमाल नहीं कर सकता।

पुलिस ने कहा कि नशे के कारोबार पर रोक लगाने के साथ-साथ इससे जुड़े आर्थिक नेटवर्क को कमजोर करने के लिए ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
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