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Pension: यूपीएस चुनने के लिए बचे सिर्फ आठ दिन, इन कर्मियों को भरना होगा A1 फार्म; देनी होंगी ये जानकारियां

सार

अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं और यूपीएस चुनने का मन बना रहे हैं, तो इसके लिए सिर्फ आठ दिनों का समय बचा है। आखिरी तारीख 30 सितंबर है। कर्मचारियों को यूपीएस का विकल्प चुनने के लिए तय अवधि में फॉर्म 'A1' को भर कर जमा कराना पड़ेगा।
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UPS - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) का विकल्प चुनने की डेड लाइन निकट आ रही है। आखिरी तारीख 30 सितंबर है यानी आठ दिन शेष बचे हैं। जो कर्मचारी, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शामिल होने का मन बना रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन विकल्प चुनने में तकनीकी दिक्कत आ रही है तो 'पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी' (पीएफआरडीए) ने उन्हें 'ऑफलाइन' आवेदन जमा कराने की इजाजत दे दी है।
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कई नए कर्मचारी, जिन्होंने 01.04.2025 को या उसके बाद केंद्र सरकार की सेवा में प्रवेश किया है और विभिन्न स्थानों पर तैनात हैं। उन्होंने अभी तक स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) बनाने के लिए अपना फॉर्म जमा नहीं किया है। ऐसे कर्मचारियों को यूपीएस का विकल्प चुनने के लिए तय अवधि में फॉर्म 'A1' को भर कर जमा कराना पड़ेगा। कर्मियों को इस फार्म में अनेक जानकारियां देनी होंगी।  पीएफआरडीए के मुताबिक, यूपीएस चुनने के इच्छुक नए सदस्यों द्वारा 30 सितंबर तक फॉर्म 'A1' का भौतिक रूप से प्रस्तुतीकरण करना होगा। 

केंद्र सरकार द्वारा एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना एफ. संख्या FX-1/3/2024-PR, दिनांक 24.01.2025 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। इसके अतिरिक्त, पीएफआरडीए (एनपीएस के अंतर्गत एकीकृत पेंशन योजना का संचालन) विनियम, 2025 को 19.03.2025 को और केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एकीकृत पेंशन योजना का कार्यान्वयन) नियम, 2025 को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीपीडब्लू) द्वारा 02.09.2025 को अधिसूचित किया गया है।
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पीएफआरडीए द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, यह देखा गया है कि कई नए कर्मचारी, जिन्होंने 01.04.2025 को या उसके बाद केंद्र सरकार की सेवा में प्रवेश किया है। ऐसे कर्मचारी देश के विभिन्न हिस्सों में तैनात हैं और उन्होंने अभी तक स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या बनाने के लिए अपना फॉर्म जमा नहीं किया है। एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत विकल्प चुनने की अंतिम तिथि, 30 सितंबर को देखते हुए, सभी जिम्मेदार विभागों के ध्यान में यह विषय लाया गया है। 

ऐसे सभी कर्मचारी जो 01.04.2025 को या उसके बाद केंद्र सरकार की सेवा में शामिल हुए हैं और एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएससी) का विकल्प चुनना चाहते हैं, वे विधिवत भरा हुआ फॉर्म A1 अपने संबंधित नोडल कार्यालयों/या प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख/या अपने वर्तमान संस्थान के प्रमुख, जैसा भी लागू हो, को निर्धारित तिथि तक या उससे पहले जमा कर सकते हैं। इसके बाद, संस्थान प्रमुख, फार्म को उस संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी या आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) को भेजेंगे, जहां कर्मचारी तैनात हैं। 

ये है फॉर्म 'A1' ...  

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