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Saudi Visit: सऊदी यात्रा से पहले भारतीयों के लिए ये नियम जानना जरूरी, दवाओं को लेकर NCB ने दी अहम चेतावनी

Fri, 02 Jan 2026 07:53 PM IST
हिमांशु चंदेल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

सऊदी अरब जाने वाले भारतीय यात्रियों को कुछ दवाएं साथ ले जाने से पहले ऑनलाइन अनुमति लेना अनिवार्य होगा। एनसीबी ने बताया कि सऊदी अरब ने नया क्लीयरेंस सिस्टम लागू किया है। आइए जानते हैं ये कौन सा सिस्टम है और ऐसी कौन सी दवाइयां हैं, जिन्हें लेकर यात्रियों को सतर्कता बरतना जरूरी है।
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एयरपोर्ट - फोटो : संवाद
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विस्तार
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सऊदी अरब की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एक अहम सूचना सामने आई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने कहा है कि सऊदी अरब जाने या वहां से लौटने वाले यात्रियों को कुछ विशेष दवाएं साथ ले जाने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था सऊदी अरब द्वारा लागू किए गए नए ऑनलाइन क्लीयरेंस सिस्टम के तहत की गई है।
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क्या है नया नियम
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अनुसार, सऊदी अरब के जनरल डायरेक्टरेट ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ने भारत को सूचित किया है कि कुछ दवाएं, जो भारत या अन्य देशों में कानूनी रूप से उपलब्ध हैं। वो सऊदी में प्रतिबंधित या सीमित श्रेणी में आती हैं। इसके अलावा तय सीमा से अधिक मात्रा में दवाएं ले जाने पर कार्रवाई भी हो सकती है।

ऑनलाइन क्लीयरेंस हुआ अनिवार्य
सऊदी अरब ने दवाओं के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इस पोर्टल के जरिए यात्री व्यक्तिगत उपयोग के लिए ले जाई जाने वाली दवाओं की अनुमति ऑनलाइन ले सकते हैं। एनसीबी ने कहा है कि आवेदन यात्री स्वयं या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किया जा सकता है।

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यात्रियों को क्या करना चाहिए
एनसीबी ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे यात्रा से पहले सऊदी अधिकारियों द्वारा जारी प्रतिबंधित और निषिद्ध दवाओं की आधिकारिक सूची जरूर देख लें। जिन दवाओं को ले जाने की योजना है, उनकी अनुमति है या नहीं, इसकी जांच करना जरूरी है।
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लापरवाही पड़ सकती है भारी
एजेंसी ने साफ किया है कि बिना अनुमति या तय सीमा से ज्यादा दवाएं ले जाने पर सऊदी अरब में कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे मामलों में नियामक कार्रवाई की जा सकती है, जिससे यात्रियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

एनसीबी ने दोहराया है कि भारतीय यात्रियों को दवाओं से जुड़े नियमों की पूरी जानकारी लेकर ही सऊदी यात्रा करनी चाहिए। आवश्यक अनुमति पहले से लेने से अनावश्यक परेशानी और कानूनी जोखिम से बचा जा सकता है।

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