क्या है नया नियम
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अनुसार, सऊदी अरब के जनरल डायरेक्टरेट ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ने भारत को सूचित किया है कि कुछ दवाएं, जो भारत या अन्य देशों में कानूनी रूप से उपलब्ध हैं। वो सऊदी में प्रतिबंधित या सीमित श्रेणी में आती हैं। इसके अलावा तय सीमा से अधिक मात्रा में दवाएं ले जाने पर कार्रवाई भी हो सकती है।
ऑनलाइन क्लीयरेंस हुआ अनिवार्य
सऊदी अरब ने दवाओं के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इस पोर्टल के जरिए यात्री व्यक्तिगत उपयोग के लिए ले जाई जाने वाली दवाओं की अनुमति ऑनलाइन ले सकते हैं। एनसीबी ने कहा है कि आवेदन यात्री स्वयं या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किया जा सकता है।
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लापरवाही पड़ सकती है भारी
एजेंसी ने साफ किया है कि बिना अनुमति या तय सीमा से ज्यादा दवाएं ले जाने पर सऊदी अरब में कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे मामलों में नियामक कार्रवाई की जा सकती है, जिससे यात्रियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
एनसीबी ने दोहराया है कि भारतीय यात्रियों को दवाओं से जुड़े नियमों की पूरी जानकारी लेकर ही सऊदी यात्रा करनी चाहिए। आवश्यक अनुमति पहले से लेने से अनावश्यक परेशानी और कानूनी जोखिम से बचा जा सकता है।
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