संवाद न्यूज एजेंसी
जींद। एडिशनल सेशन जज की अदालत ने सबूतों के अभाव में दो आरोपियों को बरी कर दिया। यह मामला वर्ष 2018 से विचाराधीन था।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार 10 फरवरी 2018 में डिटेक्टिव स्टाफ की टीम बराह कलां गांव के पास मौजूद थी। सूचना मिली कि सुंदरपुर निवासी प्रदीप गांजा बेचने की फिराक में मंदिर के पास खड़ा है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और युवक को काबू कर लिया। युवक की तलाशी ली तो उसमें दो किलो. 500 ग्राम गांजा बरामद हुआ था।
पुलिस ने सुंदरपुर निवासी प्रदीप को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस जांच में किलाजफरगढ़ निवासी बिट्टू का नाम भी आया था लेकिन दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाई। तभी से यह मामला अदालत में चल रहा था। एडिशनल सेशन जज जयबीर सिंह की अदालत में सबूतों के अभाव में आरोपियों को बरी कर दिया है।