अंबाला सिटी। नगर निगम ने शहरवासियों को बड़ी राहत देते हुए प्रॉपर्टी टैक्स के बकायेदारों के लिए विशेष रियायत का ऐलान किया है। हरियाणा सरकार की 8 जुलाई की अधिसूचना के तहत, संपत्ति कर की बकाया ब्याज राशि पर अब 75 प्रतिशत की विशेष छूट दी जा रही है।
निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नागरिकों की सुविधा के लिए 31 अगस्त तक नगर निगम कार्यालय में रविवार को भी विशेष टैक्स कलेक्शन काउंटर खुले रहेंगे। अधिकारी ने निवासियों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय पर अपना टैक्स जमा करवाकर इस योजना का लाभ उठाएं। संवाद