फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

पवित्रा गौड़ा को जज ने क्यों लगाई फटकार? रेणुका स्वामी मर्डर केस में अदालत में पेश हुईं थीं अभिनेत्री

Thu, 13 Aug 2026 07:38 PM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला

सार

Renuka Swamy Murder Case: रेणुका स्वामी मर्डर केस में अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा जेल में बंद हैं। आज वह अदालत के सामने पेश हुईं। सुनवाई के दौरान जज ने उन्हें फटकार लगा दी है।
Register For Event
विज्ञापन
पवित्रा गौड़ा - फोटो : सोशल मीडिया
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

रेणुका स्वामी मर्डर केस में जेल में बंद अभिनेता दर्शन और दूसरे आरोपियों की कानूनी लड़ाई जारी है। आज इस केस की हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।
विज्ञापन

दर्शन के वकील ने 59वीं सिटी कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट में अपील दायर की है। जेल में बंद आरोपी पवित्रा गौड़ा के साथ दूसरे आरोपी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश हुए।

पवित्रा गौड़ा - फोटो : सोशल मीडिया
क्यों नाराज हुए जज?
  • सुनवाई के दौरान पवित्रा गौड़ा भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुईं।
  • बताया जाता है कि इस दौरान हेडफोन इस्तेमाल करने पर जज ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई।
  • सुनवाई के दौरान, केस की आरोपी पवित्रा गौड़ा न सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंस में देर से शामिल हुईं, बल्कि जज का ध्यान इस बात पर भी गया कि उन्होंने हेडफोन पहन रखा था।
  • इससे नाराज होकर जज ने जेल अधिकारियों को खरी-खोटी सुनाई।

पवित्रा गौड़ा - फोटो : सोशल मीडिया
जज ने पूछा सवाल
जज ने पवित्रा से पूछा 'आप सुनवाई के लिए देर से क्यों पेश हुईं? महिला सेल में हेडफोन इस्तेमाल करने की इजाजत किसने दी? क्या महिला सेल में हेडफोन दिए जाते हैं? क्या जेल में हेडफोन इस्तेमाल करने की इजाजत है?'

पवित्रा गौड़ा ने दी सफाई
जब जज ने सवाल पूछे, तो पवित्रा गौड़ा ने साफ करने की कोशिश की कि उन्होंने हेडफोन का इस्तेमाल नहीं किया था। हालांकि, जज इससे सहमत नहीं थे और उन्होंने सख्ती से जवाब दिया, 'मैंने खुद देखा कि आप हेडफोन इस्तेमाल कर रही थीं।'

कमल हासन ने खुद को क्यों बताया सबसे बुजुर्ग जेन जी? सिनेमा में 67 साल पूरे होने पर फैंस का अदा किया शुक्रिया

विज्ञापन

जज ने जताई चिंता
कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंस सुनवाई के दौरान जेल अधिकारियों की निगरानी और ढीली सुरक्षा पर गंभीर चिंता जताई और जेल अधिकारियों से तुरंत लिखित स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया।

अदालत ने खारिज की याचिका
कर्नाटक हाई कोर्ट ने रेणुका स्वामी मर्डर केस में सरकारी गवाह (अप्रूवर) बनाए जाने को चुनौती देने वाली दर्शन की याचिका खारिज कर दी है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें