नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट में जंतर-मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन के दौरान निषेधाज्ञा के कथित उल्लंघन से जुड़े मामले में पूर्व विधायक अलका लांबा के खिलाफ बुधवार को सुनवाई हुई। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया की अदालत ने मामले को आरोपों पर बहस के लिए 29 अक्तूबर को सूचीबद्ध किया। अदालत ने पाया कि सीआरपीसी की धारा 207 का पूर्ण अनुपालन किया गया है। मामला जंतर-मंतर पर आयोजित एक विरोध प्रदर्शन के दौरान निषेधाज्ञा का कथित उल्लंघन करने से संबंधित है, जिसमें अलका लांबा आरोपी हैं। ब्यूरो