जारचा कोतवाली क्षेत्र के बिसाहड़ा गांव में अखलाक मॉब लिंचिंग के मामले में आरोपियों के खिलाफ चल रहे मुकदमे को वापस लेने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी-1) की अदालत आज सुनवाई होगी।
न्यायालय में विचाराधीन चर्चित मामले में अभियोजन की ओर से मुकदमा वापस की अर्जी लगाई थी। शासन व संयुक्त निदेश अभियोजन के आदेश के बाद सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया है। जिसमें सामाजिक सद्भाव की बहाली को देखते हुए मुकदमा वापस लेने का आदेश पारित करने की अनुमति मांगी है। 26 अगस्त 2025 को जारी शासनादेश के अनुसार यह मुकदमा वापस लेने का निर्णय हुआ था।
संयुक्त निदेशक अभियोजन ने 12 सितंबर 2025 को पत्र जारी करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को इस संबंध में कार्रवाई के निर्देश दिए थे। पत्र में कहा गया था कि राज्यपाल द्वारा अभियोजन वापसी की अनुमति दी गई है। यह कार्रवाई दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-321 के तहत की गई है। इसके बाद अभियोजन की ओर से 15 अक्तूबर को मुकदमा वापसी की अर्जी लगाई गई थी। मामले में सुनवाई के लिए अदालत ने 12 दिसंबर की तारीख दी थी। इसके बाद सुनवाई के लिए 18 दिसंबर की तारीख दी थी।