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Noida News: 2.59 लाख की चोरी के मामले में घरेलू सहायिका को नहीं मिली अग्रिम राहत

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(अदालत से)
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 2.59 लाख रुपये की चोरी के मामले में नामजद घरेलू सहायिका रीना देवी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। थाना सेक्टर-39 में दर्ज मुकदमे में महिला ने गिरफ्तारी से संरक्षण मांगा था। जिसे अदालत ने अपराध की गंभीरता व लंबित विवेचना का हवाला देते हुए अस्वीकार कर दिया।
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मुकदमे के अनुसार वादी दीपक कुमार निवासी ग्रेट वैल्यू शरणम सेक्टर-107 ने 3 सितंबर 2025 को अपनी अलमारी से 2.59 लाख रुपये गायब मिलने की सूचना पुलिस को दी थी। आरोप था कि घटना के तुरंत बाद रीना देवी घर से भाग गई और उसके बाद से संपर्क नहीं हो सका। वादी ने आशंका व्यक्त की थी कि आरोपी ने ही यह राशि चोरी की है। पुलिस ने मामला पंजीकृत कर जांच प्रारंभ की थी। अग्रिम जमानत सुनवाई के दौरान महिला की ओर से तर्क दिया गया कि उसे झूठे आरोप में फंसाया गया है। रिपोर्ट 43 दिन की देरी से दर्ज की गई। अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि महिला विवेचना में सहयोग नहीं कर रही है और चोरी की गई राशि की बरामदगी अभी शेष है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत देने से इनकार कर दिया।
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