गुरुग्राम। हरियाणा शिक्षा विभाग ने शिक्षक ट्रांसफर नीति 2025 के तहत आने वाली शिकायतों को सुलझाने के लिए जिला स्तर पर समितियों का गठन किया है। ट्रांसफर के दौरान दर्ज की गई आपत्तियों पर समिति सात दिनों के भीतर फैसला करेगी। यदि कोई शिक्षक फैसले से संतुष्ट नहीं होता है तो वह तीन दिनों के अंदर राज्य स्तर पर अपील कर सकता है। राज्य स्तर पर लिया गया फैसला अंतिम माना जाएगा। संवाद