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10 दिन पहले आवेदन: दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए क्या करना होगा? पुलिस ने दी चेतावनी; पढ़ें नियम

Thu, 08 Oct 2026 08:31 AM IST
अनुज कुमार पुरुषोत्तम वर्मा, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर किसी भी बैठक, प्रदर्शन या धरने के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है। आदेश न मानने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। जंतर-मंतर पर अनुमति लेने के लिए क्या नियम है।
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दिल्ली पुलिस ने दी चेतावनी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जंतर-मंतर पर मीटिंग, प्रदर्शन और धरना देने से पहले सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना जरूरी है। साथ ही आदेश न मानने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। उधर, इंडिया गठबंधन ने बुधवार को दिल्ली पुलिस की रणनीति में सेंध लगाने का प्रयास किया। हालांकि गठबंधन के नेता इसमें ज्यादा सफल नहीं हो पाए।

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इंडिया गठबंधन ने बुधवार को चुनाव आयोग कार्यालय पर प्रदर्शन करने की घोषणा की थी, मगर गठबंधन ने रणनीति के तहत इस कॉल को वापस ले लिया। नई दिल्ली जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली पुलिस को इनपुट्स मिल गए थे कि गठबंधन के नेता हंगामा कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने सुबह ही लुटियंस दिल्ली की सुरक्षा को कड़ा किया हुआ था। 

हर जगह नाकाबंदी थी, किसी को भी जंतर-तंतर व चुनाव आयोग जाने की अनुमति नहीं थी। विपक्षी नेता अशोक रोड पर आ गए। इसके बाद बूटा सिंह चैंबरी पर पहुुंच गए थे। इससे पहले दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव 50 से ज्यादा लोगों के साथ जंतर- मंतर पहुंचने में कामयाब हो गए।
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पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया था। जब विपक्षी नेता बूटा सिंह चैंबरी पहुंचे तो जंतर-मंतर व आसपास तैनात जवानों को यहां बुला लिया था। यहां पर विपक्षी नेताओं ने हंगामा करना शुरू कर दिया था। कांग्रेस नेता राहुल ने कहा था कि पुलिस उनकी बसों को कहीं जाने नहीं दे रही और व जंतर-मंतर नहीं जा सकते। इसके बाद पुलिस द्वारा राहुल व प्रियंका समेत सभी को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशनों में ले जाया गया।

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पुलिस की चेतावनी
राजधानी दिल्ली में इन दिनों प्रदर्शनों का दौर जारी है। कॉकरोच जनता पार्टी ने 10 अक्तूबर को जंतर-मंतर पर एक बार फिर प्रदर्शन का एलान किया है। वहीं इस प्रदर्शन से पहले दिल्ली पुलिस का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उसने आदेश न मानने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। दिल्ली पुलिस ने अपने बयान में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का जिक्र किया है।
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10 दिन पहले लेनी होती है इजाजत
दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के रिट पिटीशन (सिविल) मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत सरकार के आदेश और उस आदेश के पालन में जारी दिल्ली पुलिस के स्टैंडिंग ऑर्डर के अनुसार, जंतर-मंतर पर कोई भी मीटिंग, प्रदर्शन, धरना या विरोध-प्रदर्शन करने के लिए सक्षम अधिकारी से पहले से अनुमति लेना जरूरी है। ऐसी अनुमति के लिए आवेदन, प्रस्तावित कार्यक्रम से कम से कम 10 दिन पहले डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (नई दिल्ली जिला) को जमा करने होंगे। 
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