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चंडीगढ़ में मास्क की वापसी: नहीं पहनने पर 500 रुपये का चालान, टीका नहीं लगवाने वाले छात्रों को कक्षाओं में नहीं मिलेगा प्रवेश 

Mon, 25 Apr 2022 05:40 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

अब सार्वजनिक जगह व दफ्तरों में मास्क नहीं लगाने पर पहले की तरह 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। प्रशासन ने चार अप्रैल को मास्क से आजादी दी थी।
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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चंडीगढ़ में एक बार फिर मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। अब सार्वजनिक जगहों, स्कूल-कॉलेज और दफ्तरों में मास्क नहीं लगाने पर पहले की तरह 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। बता दें कि बीते चार अप्रैल को ही प्रशासन ने शहरवासियों को मास्क से आजादी दी थी लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 20 दिन बाद इसे फिर से अनिवार्य कर दिया है।

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यूटी प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल ने सोमवार को एक समीक्षा बैठक बुलाई। इसमें फैसला लिया गया कि भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क न पहनने वाले लोगों के चालान काटे जाएंगे और जुर्माना भी वसूला जाएगा। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत सलाहकार धर्मपाल ने यह आदेश जारी किया है। 

आदेश के अनुसार भीड़भाड़ व बंद जगहों पर मास्क पहनना जरूरी होगा। जिन जगहों पर मास्क अनिवार्य किया गया है, उनमें सार्वजनिक परिवहन जैसे, बस-टैक्सी, ऑटो रिक्शा आदि शामिल हैं। इसके अलावा सिनेमाहॉल, शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर व अन्य दुकानों में भी लोगों को मास्क पहनना होगा। 
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शिक्षण संस्थानों स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट व लाइब्रेरी में भी मास्क को जरूरी कर दिया गया है। इसी तरह सभी सरकारी व निजी दफ्तर और किसी भी तरह की इनडोर गैदरिंग के दौरान भी लोगों को मास्क पहनने का आदेश दिया गया है। 

500 रुपये नहीं दिए तो आईपीसी-188 के तहत कार्रवाई
आदेश में कहा गया है कि मास्क न पहनने पर प्रशासन की तरफ से 500 रुपये का चालान किया जाएगा। चालान राशि जमा न करवाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। आदेश का पालन करने के लिए जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है, उनमें नगर निगम के अतिरिक्त व संयुक्त आयुक्त, तहसीलदार व नायब तहसीलदार, स्वास्थ्य अधिकारी, स्टेशन हाउस ऑफिसर आदि शामिल हैं। इसके अलावा डीसी की तरफ से अधिकारियों को मास्क लागू करवाने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। 

टीका नहीं लगवाने वाले विद्यार्थियों को चार मई से कक्षाओं में नहीं मिलेगा प्रवेश 
12 से 18 वर्ष के जिन बच्चों व किशोरों ने अब तक कोरोना का टीका नहीं लगवाया है, उन्हें कक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। यूटी प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल ने यह फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि टीका नहीं लगवाने वाले 12 से 18 वर्ष के विद्यार्थी चार मई से कक्षा में बैठ कर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। 

सभी को जल्द से जल्द टीका लगवाने की सलाह दी गई है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग शहर के शिक्षा विभाग के सहयोग से स्कूलों में लगातार टीकाकरण शिविरों का आयोजन कर रहा है। शनिवार और रविवार को भी विशेष टीकाकरण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। कई निर्देशों के बावजूद बच्चे टीका नहीं लगवा रहे हैं, इसलिए यह फैसला लिया गया है।  

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