मुजफ्फरपुर नगर के बीजेपी विधायक रंजन कुमार पर सोशल मीडिया में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में पुलिस ने रविवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मुकुंद कुमार उर्फ मुकुंद तिवारी के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार उसके खिलाफ हत्या, आर्म्स एक्ट, जालसाजी और उत्पाद अधिनियम समेत कुल सात आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं।
इस मामले की जानकारी एसएसपी कांतेश कुमार मिश्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों से मिले आवेदन के आधार पर अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
दरअसल, 9 मई 2026 को विधायक रंजन कुमार ने मिठनपुरा थाना में आवेदन देकर आरोप लगाया था कि मुकुंद तिवारी ने उनकी तस्वीर का बिना अनुमति सोशल मीडिया पर इस्तेमाल कर आपत्तिजनक पोस्ट और टिप्पणी की। विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि जब वह अपने सहयोगियों के साथ आरोपी के घर पूछताछ करने पहुंचे, तब आरोपी पक्ष की ओर से मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। इस शिकायत के आधार पर मिठनपुरा थाना कांड संख्या 136/26 दर्ज किया गया।
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वहीं, मुकुंद तिवारी की पत्नी ने भी पुलिस को आवेदन देकर आरोप लगाया कि बीजेपी विधायक रंजन कुमार अपने समर्थकों के साथ उनके घर पहुंचे और मारपीट की। आवेदन में 10 नामजद तथा 50 से 60 अज्ञात लोगों पर हंगामा और मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में मिठनपुरा थाना कांड संख्या 137/26 दर्ज किया गया है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बीजेपी विधायक पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया और सरकार से कार्रवाई की मांग की।
एसएसपी कांतेश कुमार मिश्र ने बताया कि सोशल मीडिया पर विधायक की तस्वीर के साथ आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप में मुकुंद तिवारी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस दोनों मामलों में आगे की जांच और कार्रवाई में जुटी हुई है। साथ ही लोगों से सोशल मीडिया पर किसी की तस्वीर या आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट नहीं करने की अपील की गई है।