कार खरीदने की इच्छा रखने वाले ग्राहक जान लें कि अप्रैल 2020 से पहले बने बीएस-4 मानक वाले वाहनों के रजिस्ट्रेशन जून 2020 के बाद नहीं हो पाएगा। केंद्र सरकार ने इन वाहनों के रजिस्ट्रेशन की समयसीमा 30 जून, 2020 तय करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन के लिए मसौदा अधिसूचना जारी की है। बता दें कि सरकार वाहनों से होने वाले प्रदूषण रोकने के लिए पहले ही BS-6 के अनुरूप मानक वाले ईंधन को पूरे देश में अप्रैल 2020 व दिल्ली में अप्रैल 2018 तक लागू करने के आदेश दे चुकी है।
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इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2017 के तहत प्रभावित व्यक्तियों व जनता से अधिसूचना में सुझाव व अपत्तियां मांगी हैं। अधिसूचना में कहा गया है, "इमीशन स्टैंडर्ड भारत स्टेज-4 के अनुरूप नए मोटर वाहन, जो एक अप्रैल, 2020 से पहले निर्मित हुए हैं, उन्हें 30 जून, 2020 के बाद पंजीकृत नहीं किया जाएगा।"
इसमें कहा गया है कि यदि नए मोटर वाहनों की श्रेणी एम (आठ सीटों वाली कार) व श्रेणी एन (ट्रक) जो इमीशन स्टैंडर्ड भारत स्टेज-4 के अनुरूप हैं व एक अप्रैल, 2020 के पहले निर्मित हैं, तथा ड्राइव-अवे चेसिस के रूप में बेचे जाते हैं, इनका 30 सितंबर, 2020 के बाद पंजीकरण नहीं किया जाएगा।